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सोमवार, 2 मार्च 2020

पति की हत्या करने वाली पत्नि की जमानत याचिका खारिज


अनूपपुरपति की हत्या करने वाली पत्नि ने अपर सत्र न्यायाधीष राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्र्मा की न्यायालय में थाना करनपठार के आरोपी धरमी बाई पति ओमकार सिंह गोड़ 50 वर्ष निवासी खरसौल पुलिस चौकी सरई थाना करनपठार द्वारा रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

सोमवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को थाना करनपठार में लखन सिंह पिता बरातू सिंह गोड़ निवासी ग्राम खरसौल ने सूचना दी कि उसका जीजा ओमकार सिंह पिता स्व.अच्छे लाल सिंह गोड़ 55 वर्ष ग्राम खरसौल कई दिनो से घर नहीं आया है उक्त सूचना पर थाना करनपठार में गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कर जॉंच प्रारंभ कर दी गई जॉंच के दौरान जब पुलिस ने गुमशुदा ओमकार की पत्नि धरमी बाई और उसके लड़के जयपाल सिंह से पूछताछ करने पर उन्होनें बताया कि बीते करीब 3 माह पूर्व बुधवार के दिन ओमकार पैसे की बात को लेकर पत्नि धरमी बाई से झगड़ा हो रहा था और लड़का जयपाल घर के बाहर था विवाद होने पर धरमी बाई ने ओमकार को धक्का दे दिया जिससे वह गिर कर बेहोश हो गया धरमी बाई और लड़के जयपाल ने ओमकार को घर के अंदर परछी में लाकर लिटा दिये और कुछ समय बाद ओमकार की मृत्यु हो गई, रात 12 बजे धरमी बाई और जयपाल मृतक ओमकार के शव को घर के बगल में बने गढ्ढे में गाड़ दिये थे उन्होंने यह भी बताया कि बीते करीब ०२ माह बाद उन्होंने ओमकार की शव को गढ्ढे से निकालकर चादर में लपेटकर बोरी में भरकर बेड़ा डोंगरा वाले खेत में गढ्ढा खोदकर गाड़ दिये थे। पुलिस ने उनके बताये अनुसार उस स्थान पर का उत्खनन कराया जहॉ से एक प्लास्टिक बोरी की मिली जिसे खोलकर देखा गया तो उसके अंदर चादर में लिपटा हुआ मानव कंकाल मिला जिसकी पहचान ओमकार सिंह के रूप में की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता और उसके स्वरूप को देखते हुए आरोपी धरमीबाई की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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