अनूपपुर।
समूह प्रेरक संजय विश्वास के स्थानांतरण पर
उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए शासन से एक सप्ताह के अन्दर जबाब मांगा है।
संजय विश्वास बनाम मप्र शासन प्रकरण में आजीविका परियोजना में कार्यरत समूह प्रेरक
संजय विश्वास का स्थानांतरण अनूपपुर से छिंदवाड़ा कर दिया गया था, जिसपर
विश्वास ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की थी, उच्च
न्यायालय द्वारा आवेदक के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी करते
हुए एक सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता सुधा गौतम और
दीपक पांडेय ने पक्ष रखा।
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