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सोमवार, 2 मार्च 2020

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास और जुर्माना

अनूपपुरघर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने आरोपी सुदंर सिंह पिता बीरसिंह गोड़ निवासी ग्राम पड़रिया थाना अमरकंटक को 6 माह का कारावास और 500 रूपये जुर्माना एवं भादवि 452 की धारा 452 में एक वर्र्ष का कारावास और 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने की।

सोमवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 4 अक्टूबर 2014 को को फरियादी राजकुमारी का पाति अपने ससुराल ग्राम बेनीबारी गया था। शाम को  फरियादी ग्राम पड़रिया स्थित अपने घर पर अकेली थी। वर्ष 2012 में फरियादी का पति, फरियादी को पत्नी बनाकर रख लिया था। इसी बात को लेकर फरियादी की सौतन गंगोत्री बाई एवं आजी सास सोनिया बाई का वाद विवाद हो रहा था। तभी अभियुक्त सुन्दर सिंह फरियादी के घर के अंदर आकर फरियादी के साथ गाली-गलौच करते हुये डण्डे से मारपीट करने लगा। जिससे फरियादी के सिर व जांघ में चोट आई थी। इसके बाद अभियुक्त फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अमरकंटक में किये जाने पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ कर आरोपी को गिरफतार किया।विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।  

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