अनूपपुर।
कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ उसके जेठ द्वारा किए गए छेड़छाड़ की शिकायत
पर पुलिस द्वारा बनाए गए प्रकरण में न्यायाधीश राकेश सनोडिय़ा की न्यायालय ने 33 वर्षीय आरोपी विनोद गोंड़ पिता रामदास सिंह निवासी कोड़ा
द्वारा लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। प्रकरण में आरोपी
को 17 मार्च को गिरफतार किया गया था। प्रकरण
में राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन राकेश
कुमार पांडेय के द्वारा किया गया।
19 मार्च को मीडिया
प्रभारी बताया कि पीडि़ता 4 जनवरी को घर पर अकेली थी। दोपहर घर के
बर्तन साफ करने के लिए बर्तन को घर के
बाहर रखकर घर के अंदर गई, तभी रिश्ते का जेठ विनोद सिंह गौंड़ ने
कमरे में घुस कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जहां शोर मचाने के दौरान जेठ ने चेहरे पर
एक थप्पड़ जड़ दिया। इसी दौरान महिला की आवाज सुनकर जेठानी आ गई, जहां
आरोपी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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