नही जा
सकेंगे आमजन,एटीएम में सावधानियाँ करनी होगी सुनिश्चित
धारा 144 में
हुआ आंशिक संशोधन एलपीजी सेवा रहेगी चालू
अनूपपुर। वर्तमान परिस्थितियों को देखते
हुए धारा 144 अंतर्गत रविवार को जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी
चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए सोमवार २३ मार्च को बैंक एवं एलपीजी
सेवाओं को प्रतिबंध से राहत दी है। नये आदेश में
जिले की समस्त बैंक शाखाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा बैंक कर्मी कार्यालय में
अल्टरनेट दिवसों में बैठकर अपने कार्य संपादित करेंगे। ग्राहकों से संबंधित सभी
प्रकार की सेवाएं प्रतिबंधित किया है। एटीएम मशीन में नकद राशि जमा करने की
कार्यवाही कर सकेंगे। साथ ही समस्त बैंक शाखा प्रबंधक की यह जवाबदारी होगी कि
एटीएम में सैनेटाईजर की उपलब्धता रखें तथा एटीएम के अंदर 01 से अधिक व्यक्ति एक ही
समय में न हों। जिले में
एलपीजी सप्लाई करने का कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा तथा संबंधित डीलर सप्लाई का
कार्य ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से कर उपभोक्ताओं के घर में गैस की उपलब्धता
सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय में अनावश्यक भीड़ इकठ्ठा नहीं
होने देंगे। कलेक्टर ने
अति आवश्यक वस्तुएं एवं खादय सामग्री की दुकानों को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00
बजे तक खोले जाने हेतु पूर्व में ही आदेश जारी किये जा चुके है। सभी दुकानदार,विक्रेता
यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी दुकानों में आने वाले ग्राहकों में कम से कम एक मीटर
की दूरी बनाये रखेंगे।
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