अनूपपुर।
गांजा को कब्जे में रखने और परिवहन करने वाले चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश
एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल की न्यायालय ने थाना भालूमाड़ा में दर्ज अपराध
एनडीपीएस की धारा 20 का दोषी पाते हुए आरोपी 34 वर्षीय
दयाराम पटेल पिता हीरालाल पटेल, 19 वर्षीय रविकांत उर्फ रवि पिता ओमप्रकाश
पटेल दोनो निवासी ग्राम करोंदिया टोला थाना देवलोद शहडोल, 22 वर्षीय अमित
पटेल पिता दयाशंकर पटेल निवासी ग्राम गुंवारी थाना चोरहट सीधी, 40 वर्षीय
प्यारेलाल साहू पिता दद्दी साहू निवासी ग्राम डबरौहा पपोंद शहडोल को दोषी पाते हुए
चारों आरोपियों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार
रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक
सुधा शर्मा ने की।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि
पुलिस चौकी फुनगा में पदस्थ उप.निरी.एच.एल. शुक्ला को 7 अप्रैल
2018 को
मुखबिर से सूचना मिली कि अनूपपुर तरफ से कोतमा की ओर कार में रखकर गांजा बिक्री के
लिए आ रहे है, सूचना
के बाद ए.एस.आई. मंगला दुबे, प्र.आर. अरविंद राय, चालक बृजेश सिंह सहित
अन्य पुलिस स्टाफ चौकी के सामने अनूपपुर कोतमा रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी की कुछ समय
बाद अनूपपुर तरफ से बिना नंबर प्लेट की कार को रूकवाया उसी समय 1 व्यक्ति
भागने लगा जिसे पकड़ लिया गया। वाहन में अमित पटेल तथा भागने वाला दयाराम पटेल
बताया। उप.निरी. एस.एल शुक्ला के निर्देशन में तलाशी ली गई कार के पीछे डिक्की में
5 किलोग्राम
गांजा,नोटो
की गड्डी जिसमे दो लाख 12 हजार
रूपये, 2 नग
मोबाइल के साथ कार जब्त किया गया। मौके से दोनो आरोपियो को गिरफतार किया। विवेचना
में आरोपी दयाराम से पूछताछ पर बताया कि 1 क्विटंल गांजा रविकांत पटेल को 1 लाख 50 हजार
रूपये में ग्राम करोंदिया में दिया एवं 1 क्विटंल गांजा प्यारेलाल को 1 लाख 50 हजार
रूपये में ग्राम डबरौहा में बेचा हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के बताये स्थानो
में छापमारी कर संदेही रविकांत पटेल को ग्राम करोंदिया एवं प्यारेलाल साहू को
डबरौहा से पकड़ा कर विवेचना उप.निरी. सी.एल. विश्वकर्मा द्वारा पश्चात मामला
न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा
सुनाई।
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