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शुक्रवार, 20 मार्च 2020

वाहन चालक और मालिक के खिलाफ न्यायालय ने लगाया 20500 रूपए का जुर्माना

चालक शराब पीकर चला रहा था वाहन, मालिक ने बिना लायसेंस दिया था वाहन
अनूपपुर बिजुरी थाना क्षेत्र के सार्वजनिक मार्ग पर शराब पीकर वाहन चालने एवं वाहन मालिक द्वारा बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने के मामले में न्यायाधीश एनएस तोमर कोतमा ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मालिक रामचरण यादव पिता रामप्रसाद यादव निवासी कपिलधारा पर 20500 रूपए का जुर्माना लगाया है। मामले में राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा पैरवी की गई।

20 मार्च को सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे के द्वारा बताया गया कि बिजुरी के अपराध प्रकरण में न्यायाधीश ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत पारित निर्णय में आरोपी राजकुमार पिता बिहारीलाल निवासी कपिलधारा कॉलोनी बिजुरी को बिजुरी थाना अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग पर शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में एवं वाहन मालिक रामचरण यादव पिता रामप्रसाद यादव निवासी कपिलधारा कॉलोनी बिजुरी को बिना लाईसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देने के अपराध में कुल 20500 रूपए का जुर्माना संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के आधार पर सुनाया है। 

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