अनूपपुर। जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम व
बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
चंद्रमोहन ठाकुर ने 4 अप्रैल को
प्रात: 1.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में कर्फ्यू
की घोषणा की है। कर्फ्यू दिवस के दौरान दो
/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की
अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध
रहेगा। कर्फ्यू के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त होगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी
इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
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