कोरोना वायरस
संक्रमण के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू, 31 मार्च तक
रहेगा प्रभावी
अनूपपुर।
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी
अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़
लाख लोग इससे प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय
महत्व का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की
रिपोर्ट के अनुसार परे विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लगभग सवा लाख प्रकरण
दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 04 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह
एक चिंता का विषय है। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा
144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व
सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी
निषेधाज्ञा अनुसार जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग,ट्यूशन
क्लास,सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल,गार्डन,
सार्वजनिक
पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स,जिले
की समस्त आंगनबाडिय़ाँ, विभिन्न विभागों में कार्यरत लोकसेवकों
की बायोमेट्रिक उपस्थिति,जिले में आयोजित सभी प्रकार के
प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारिक यात्रा तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च तक स्थगित
किया है। साथ ही किसी भी धार्मिक समारोह का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जावेगा।
जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण प्रतीत हों, उनका
जिला चिकित्सालय अनूपपुर में अनिवार्यत: जांच किया जावे तथा यदि संक्रमण पाया जाता
है तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा जावे, जब तक वे
पूरी तरह से संक्रमण मुक्त न हो जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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