अवैध रेत
परिवहन के दौरान वाहन मालिक ने की अभद्रता
अनूपपुर।
अवैध रेत परिवहन कराने वाले मालिक द्वारा पुलिस के साथ ग्राम मेडि़यारास में की गई
मारपीट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश सनोडि़या की न्यायालय ने थाना
चचाई के आरोपी रज्जन पटेल पिता गणेश पटेल परसवार निवासी की जमानत याचिका सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय की दलील
सुनने के बाद खारिज कर दी। आरोपी इस प्रकरण में 13 मार्च से
जेल में है।
बुधवार को
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना चचाई में पदस्थ उप. निरी. प्रवीण
कुमार साहू द्वारा थाना में आवेदन दिया गया था जिसमें 6 दिसम्बर 2019 को
डयूटी के दौरान ग्राम मेडि़यारास में वाहन क्रमांक एमपी 65 जी.ए. 1757 में
अवैध रेत भरा था जिसका निरिक्षण करने एवं टीपी मांगने पर वाहन चालक व मालिक द्वारा
कागजात न दिखाकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार एवं कॉलर पकड़कर मारपीट की व कार्य में
बाधा पहुचांई हैं, रास्ते में टाटा 909 वाहन रेत से लदा मिला जिसे मैने
रोका एवं रेत परिवहन के संबंध में कागजात मांगा तो चालक के बगल में बैठा वाहन
मालिक रज्जन पटेल उतरकर आया और मेरे साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया
तथा मौके से चोरी की रेत खाली कर फरार हो गया। उक्त आवेदन के पश्चात थाना चचाई में
आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। इस दौरान आरोपी फरार था आरोपी के द्वारा
अग्रिम जमानत आवेदन भी लगाया गया था जो पहले भी खारिज हुई थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें