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शुक्रवार, 27 मार्च 2020

दूध विक्रेता अब शाम को भी कर सकेंगे दूध का विक्रय, आटा चक्की को प्रतिबंध से मुक्त

प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन
अनूपपुर धारा 144 अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने घर- घर जाकर दूध बेचने वाले विक्रेताओं को नियमो में छूट देते हुए अब सुबह 6 से 9 बजे के साथ, शाम 6 से 8 बजे तक घर-घर जाकर दूध विक्रय की अनुमति दी है। साथ ही आटा चक्की संचालको को प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त किया है। किंतु आटा चक्की संचालक ग्राहकों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच ही सुविधा प्रदान कर सकेंगे। प्रत्येक आटा चक्की संचालक अपनी दुकान में सैनेटाईजर की उपलब्धता बनाये रखेंगे तथा ग्राहकों को खाद्य सामग्री प्रदाय करने के पूर्व सैनेटाईजर का उपयोग हाथों में करायेंगे साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया। पूर्व आदेश का शेष भाग यथावत रहेगे।
गृह विभाग के दिशा-निर्देशो के अनुपालना के आदेश
राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि देश के अन्य राज्यों से एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक अपने निवास स्थान पर जाने के लिए पैदल,बसों, निजी वाहनों से यात्रा के सम्बध में गृह विभाग ने कलेक्टरो को दिशा-निर्देश दिए है जिसके पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे नागरिक या नागरिकों का समूह जिले की सीमा से होकर गुजरने की स्थिति में तो सर्वप्रथम उनका नाम पता आदि आधारभूत जानकारी प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए, नागरिक किसी अन्य जिले अथवा राज्य के निवासी है तो कलेक्टर, एसडीएम,कार्यपालक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर इस बारे में अवगत कराया जाए, इन सभी नागरिको को वाहन से उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इस संबध में जिले के सक्षम अधिकारी को इन नागरिको की मेडिकल स्कीनिग अथवा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर होम क्वेरेटाईन में रखे जाने के संबंध में भी अवगत कराया जाए, यदि इस कार्य के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय य अन्य सहयोग की आवश्यकता हो तो यह उपलब्ध कराया जायेगा।
12 से 3 बजे तक खुली रहेंगी मदिरा दुकाने, अहाता एवं होटल बार रहेंगे बंद
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी के पालन मेें स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने पूर्व आदेश को संशोधित करते हुये जिले की समस्त मदिरा दुकानों को 27 मार्च से दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति दी है। इस दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के अहाते एवं होटल बार (एफ.एल.3) बन्द रहेगें। साथ ही मदिरा अनुज्ञाप्तिधारी मदिरा दुकानों पर समुचित साफ-सफाई रखने, अनावश्यक आवागमन न करने पर्याप्त दूरी बनाये रखने आदि के संबंध में पोस्टर प्रदर्शित करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाइजीन की दृष्टि से जागरूक करेंगे। स्वंय सेनेटाईज होकर मास्क एवं दास्तानों का उपयोग करेंगें तथा उपभोक्ताओं को भी जागरुक करेंगें। मदिरा दुकानों से विक्रय होने वाला उत्पाद साफ एवं स्वच्छ जगह पर संग्रहित हो नियमित अन्तराल पर सेनेटाईज करने की सलाह दी है।
कार्यपालिक दंडाधिकारी इन्सिडेंट कमांडर नियुक्त
नोबेल कोरोना वायरस द्वारा जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश २४ मार्च की धारा १४ के अनुसार जिले में पदस्थ समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए इन्सिडेंट कमांडर नियुक्त किया है। जिले के समस्त कार्यपालिका दण्डाधिकारी गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश के परिपेक्ष्य में अपने-अपने क्षेत्र में जारी गाइडलाईन के अनुसार कानून व्यवस्था के साथ-साथ अन्य समस्त कार्यवाहियां किया जाना सुनिश्चित करेगे।


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