अनूपपुर। म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की
धारा 5 (1) (2) के तहत
अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर सीईओ जनपद पंचायत जैतहरी,
वन
परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र अमरकंटक एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत
भेलमा के सचिव को अपर कलेक्टर बीडी सिंह ने 7 मार्च को
कारण बताओ सूचना पत्र जारी 3 दिनों में जबाब मांगा हैं। अपर कलेक्टर
ने कारण बताओ नोटिस में कहा कि सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में कार्य नहीं किया
गया, इसका
जवाब 3 दिवस के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, जवाब
प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की बात कहीं है।
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