3 हजार का जुर्माना
अनूपपुर।
नाबालिग बालिका 14 वर्षीय के घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी 25
वर्षीय ज्ञान सिंह गौड़ पिता सुखलाल सिंह गौंड़ निवासी लहसुना थाना जैतहरी को
विशेष न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने पॉक्सों एक्ट का दोषी
पाते हुए 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के
जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से
पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने की।
सोमवार को
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को
पीडि़ता ने थाना जैतहरी में रिपोर्ट किया कि उसकी मां घर से मजदूरी करने गई थी वह
घर में अकेली थी। पड़ोस के लड़के के साथ टीवी देख रही थी ग्राम लहसुना का ज्ञान
सिंह गौंड़ उसके घर में अंदर घुसकर घर में टीवी देख रहे लड़के को डॉट-फटकार कर भगा
दिया घर का दरवाजा व टीवी वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बुरी नियत
से कमरे के अंदर बल पूर्वक ले जाकर दुष्कर्म किया। मना करने पर मारपीट किया जिससे
बॉये गाल, नाक, ऑख एवं सिंर में चोटे आई आरोपी जाते समय
यह धमकी देकर गया कि यदि रिपोर्ट किये तो जान से खत्म कर दूंगा । पीडि़ता ने घटना की जानकारी फोन से मॉ को एवं अपने पड़ोसियों
को दिया। पीडि़ता ने इसकी रिर्पोट थाना जैतहरी की जिसपर आरोपी के विरूद्व मामला
पंजीबद्व करते हुए प्रकरण को विवेचना में लेकर उप.निरी.आकांक्षा सिंह द्वारा
प्रत्यक्ष साक्षियों के साथ दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया एवं
आरोपी एवं पीडि़ता के संबंध में डीएनए परीक्षण भी कराया गया। संपूर्ण विवेचना बाद
मामला न्यायालय में पेश किया गया जहां विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल की पैरवी
एवं प्रस्तुत दस्तावेज व तर्को से सहमत होते हुए और समाज में बच्चियों के प्रति इस
प्रकार के बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
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