विशेष
परिस्थितियों में कार्य हेतु रहना होगा उपलब्ध
अनूपपुर। समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों
में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अस्थाई रूप से 31 मार्च
तक अपना कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की
अनुमति प्रदान की गई है। रविवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 22 मार्च
से 31
मार्च तक समस्त प्रयोजनों के लिए यह कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। यह आदेश शिक्षकों,गैर
शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो 22 मार्च
से 31
मार्च तक की इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से या वर्तमान में
किसी भी स्वरुप के अवकाश पर है।
विभाग के
अधीन किसी हॉस्टल में अभी भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से निवास कर रहे हैं,
तो
वहां का समस्त स्टाफ यथावत हॉस्टल में अपने कर्तव्य पर कार्यरत रहेगा और ऐसे
हॉस्टल में समस्त विद्यार्थियों और स्टॉफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु
सोशल डिस्टेंस एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किये जाने के
निर्देश दिये है। विद्यालयों के शिक्षकों,गैर शिक्षकीय स्टॉफ के लिए यह
अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता
कार्यालय में तथा कार्यालय,संस्था प्रमुख, प्रभारी को
तत्काल उपलब्ध कराएँगे ताकि अपरिहार्य परिस्थिति में शासकीय कार्य के लिए उन्हें
तत्काल कार्यालय में बुलाया जा सके।
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