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शनिवार, 4 मई 2013

बलात्कारी टी.आई को दस वर्ष का सश्रम कारावास जिला एवं सत्र्ा न्य्ााय्ाधीश ने सुनाय्ाा फैसला




राजेष षुक्ला
अनूपपुर। लगभग १॰ माह पूर्व पवित्र्ा नगरी अमरकंटक के तत्कालीन नगर निरीक्षक अरूण कुमार सिंह पर उनकी नाबालिग रिश्तेदार के साथ बलात्कार का आरोप सिद्ध्ा पाय्ो जाने पर अनूपपुर के जिला एवं सत्र्ा न्य्ााय्ाधीश पी.के.वर्मा ने १॰ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुय्ो २५ हजार रूपय्ो का अर्थदण्ड आरोपित किय्ाा है। मामले से जुडे सूत्र्ाों के अनुसार जिला एवं सत्र्ा न्य्ााय्ाधीश माननीय्ा पी.के.वर्मा ने प्रकरण की परिस्थितिय्ाों एवं तर्कों को मद्दे नजर रखकर आरोपी अरूण सिंह  पिता शिवपाल सिंह उम्र ५६ वर्ष निवासी गोपालपुर थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र. को भा.दं.सं. की  धारा ३७६(२)(क)(१) के अंतर्गत दण्डनीय्ा अपराध के आरोप में १॰ वर्ष के सश्रम कारावास एवं २५ हजार रूपय्ो अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
नाबालिग से किय्ाा था बलात्कार-  ज्ञातव्य्ा है कि जिला अंतर्गत अमरकंटक के तत्कालीन नगर निरीक्षक अरूण कुमार सिंह ने २॰-२१ अगस्त ॰१२ की रात जवाहर नवोदय्ा विद्यालय्ा में कक्षा ११वीं की अपनी एक रिश्तेदार छात्र्ाा, जिसके वे स्थानीय्ा अभिवावक थे, के साथ बलात्कार किय्ाा। घटना की सूचना मिलने पर लडकी की मां की शिकाय्ात पर पुलिस महानिरीक्षक शहडोल के निर्देशानुसार अनूपपुर पुलिस अधीक्षक आर.एस.डेहरिय्ाा एवं एडीशनल एस.पी. सुश्री आभा टोप्पो की उपस्थिति में पीडिता छात्र्ाा का बय्ाान पंजीबद्ध्ा कर अमरकंटक  थाने में मामला दर्ज किय्ाा गय्ाा। मौके से भाग रहे अरूण सिंह को डिण्डौरी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकडा गय्ाा और छात्र्ाा का जिला चिकित्सालय्ा अनूपपुर मेें चिकित्सकीय्ा परीक्षण कराय्ाा कर रिपोर्ट पाजिटिव पाय्ो जाने पर आरोपी नगर निरीक्षक को २१ अगस्त की देर शाम न्य्ााय्ाालय्ा में प्रस्तुत किय्ाा परंतु समय्ा अधिक हो जाने के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी और सुनवाई आज २२ अगस्त को न्य्ााय्ाालय्ा में पेश किय्ाा गय्ाा जहां से माननीय्ा न्य्ााय्ाधीश ने उसे जेल भेज दिय्ाा।
वर्दी व रिश्ता हुआ तार-तार- घटना ने म.प्र. पुलिस की छवि पर बडा धब्बा लगाय्ाा।  एक ओर जहां प्रदेश की सरकार व पुलिस विभाग के मुखिय्ाा पुलिस को साफ व स्वच्छ बनाने में लगे हैं वहीं दूसरी ओर पुलिस के ही आला अधिकारी इस तरह के घटनाओं को अंजाम देकर देशभक्ति, जन सेवा का नारा देने वाले  अपने ही रिश्ते को दागदार कर दिय्ाा।
य्ाह थे सजा के बिंद- मामले से जुडे सूत्र्ाों के अनुसार माननीय्ा न्य्ााय्ाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क एवं सभी बिंदु सुनने के बाद सजा सुनाते हुय्ो कहा कि आरोपी अरूण कुमार सिंह अपने निकट रिश्तेदार की अवय्ास्क पुत्र्ाी, जिसके स्थानीय्ा अभिभावक भी वे थे, के साथ एक य्ाोजना के तहत उसे अपने घर ले जाकर १६ वर्षीय्ाा छात्र्ाा के साथ आरोपी ने बलात्संग किय्ाा। आरोपी के उक्त कृत्य्ा से पीडिता ने शरीरिक और मानसिक कष्ट झ्ोला है। घटना की विवेचना साक्ष्य्ा के आधार पर की गई। आरोपी द्वारा किय्ो गय्ो बलात्संग से पीडिता को य्ाह डंश उसके मस्तिष्क में हमेशा रहेगा और जिसकी पीडा वह जीवनभर झ्ोलेगी। आरोपी ने न केवल रिश्तों के साथ विश्वासघात किय्ाा है, अपितु पुलिस अधिकारी होने के कारण उसका कत्र्तव्य्ा था कि इस तरह के अपराध को वह रोके । इसके विपरीत कृत्य्ा की परिस्थिति को देखते हुय्ो आरोपी को उक्त  सजा सुनाई गई।
पलट गय्ो थे शिकाय्ात कर्ता-
 विभागीय्ा एवं सुविज्ञ सूत्र्ाों के अनुसार मामले का सर्वाधिक दुखद और शर्मनाक पक्ष य्ाह था कि अज्ञात कारणों से शिकाय्ातकर्ता महिला एवं पीडित लडकी अपने पूर्व के बय्ाान से पलट गय्ो और घटना से ही इंकार करने लगे। शासकीय्ा अधिवक्ता दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिय्ाा के समस्त तर्कों को सुनने एवं स्थानीय्ा पुलिस द्वारा की गई ईमानदार पहल के कारण माननीय्ा  न्य्ााय्ाधीश महोदय्ा ने तर्क संगत एवं साक्ष्य्ा आधारित निर्णय्ा देते हुय्ो बलात्कारिय्ाों को कडा संदेश देने की कोशिश की है, जिसकी सर्वत्र्ा चर्चा हो रही है।

नाबालिक से दुराचार
बदरा। जिले के भालूमाडा थाना अन्र्तगत महिला उत्पीडन का मामला कम होने का नाम नही ले रहा है। य्ाहां पर आज बदरा निवासी १५ वर्षीय्ा य्ाुवती के साथ सामूहिक दुराचार किए जाने का मामला प्रकाश मे आय्ाा है। १५ वर्षीय्ा य्ाुवती की माॅ  निवासी बीमा ग्राम बदरा ने बताय्ाा कि १२ फरवरी ॰१३ को उसकी लडकी ट्य्ाूशन पढने जा रही थी तभी बदरा सामुदाय्ािक भवन के पास से लापता हो गय्ाी जिस पर पुलिस ने गुम इन्सान ६/१३ काय्ाम कर जाॅॅच किय्ाा तो पता चला कि उक्त य्ाुवती को देवेन्द्र उर्फ दुर्गेश चौधरी पिता दशरत लाल चौधरी उम्र १९ वर्ष  े चौधरी दोनो निवासी गरा छत्तीसगढ ने उसे बहला फुसला के ले जाकर दुराचार किय्ाा जिस पर पुलिस ने आरोपिय्ाो के विरूद्ध्ा अपराध क्रंमाक १२९/१३ धारा ३६३, ३६६(क) ३४४, ३७६ ३४ काय्ाम कर आरोपिय्ाो कि तलाश  मामले कि जाॅच एसआई आर.के.त्र्ािपाठी द्वारा किय्ाा जा रहा है।


संघर्ष सपूत कामरेड अतुल कुमार अंजान के निधन से प्रदेश में शोक की लहर

  मप्र भाकपा के सहायक राज्य सचिव का. हरिद्वार सिंह अंत्येष्टि में शामि ल होने लखनऊ रवाना अनूपपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय स...