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मंगलवार, 3 मार्च 2020

चंदन के पेड़ के चोरी के आरोपी ने चालान पेश नही होने पर लगाया जमानत आवेदन, खारिज

अनूपपुर चंदन के पेड़ के चोरी के आरोपी ने चालान पेश नही होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर की न्यायालय में थाना जैतहरी के आरोपी ललित ढोलिया निवासी पयारी नंबर 2 ने जेल से रिहाई के लिए लगाये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है। आरोपी 60 दिनों से जेल में है।
आरोपी के खिलाफ थाना जैतहरी के द्वारा धारा 379 का अपराध पंजीबद्घ किया गया है। जिसमें पुलिस को 60 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत करना था जिसे पुलिस नही प्रस्तुत कर पाई है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये। एडीपीओं विशाल खरे ने जमानत आवेदन का विरोध किया जिस पर न्यायालय ने आरोपी के आधार को गलत पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने प्रकरण की समीक्षा में पाया गया था कि आरोपी के द्वारा रात में फरियादी के आंगन में दीवाल लांघकर प्रवेश करते हुए चोरी किया था, जिस पर धारा 457, 380 पर मामला दर्ज किया समीक्षा उपरांत थाना जैतहरी द्वारा आरोपी के विरूद्घ अतिरिक्त इजाफा किया गया, जिसमें चोरी होने की दशा में अधिकतम 14 वर्ष के कारावास की सजा है। बढ़ाई गई धारा के कारण 60 दिन पूरा होने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी द्वारा पूर्व भी न्यायालयों में लगाये गये जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है। आरोपी पर आरोप है कि अधिवक्ता अशोक मिश्रा के सिवनी स्थित मकान के आंगन एवं बाड़ी में लगे चंदन के पेड़ को रात में काट रहा था तभी उनके घर में सो रहे व्यक्ति जाग गये और आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया था जिसकी सूचना थाना जैतहरी में दी गई थी।


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