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शुक्रवार, 4 सितंबर 2020

शादी का झांसा दे 6 माह तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

अनूपपुर। शादी का झांसा दे 6 माह तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी 40 वर्षीय छोटा बैगा पिता छगगु बैगा निवासी धनपुरी जिला शहडोल ने रिहाई हेतु लगाये जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीस भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा की दलील सुनने के बाद खारिज कर दिया। मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी पर कोतवाली अनूपपुर में धारा 376, 376, 323, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है, आरोपी ने पीडि़ता को शादी का झांसा देकर फरवरी 2020 से दुष्कर्म करता रहा है,पीडि़ता द्वारा शादी करने को कहे जाने पर शादी से मना करते हुए, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पीडि़ता द्वारा किया गया हैं।

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