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बुधवार, 23 सितंबर 2020

कटनी में 420 का अपराध पंजीबद्घ होने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पाटले निलंबित


अनूपपुर
। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केन्द्र किरगी रामकिशोर सिंह पाटले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ के विरूद्घ कोतवाली थाना जिला कटनी में अपराध पंजीबद्घ होने बुधवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केन्द्र किरगी,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ रामकिशोर सिंह पाटले के विरूद्घ कोतवाली थाना जिला कटनी में धारा 406, 420 आई.पी.सी. के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्घ होने व 3 फरवरी 2020 को अभियोग पत्र चालान अपर सत्र न्यायाधीश कटनी में पेश होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 के उप नियम 1 (ख) के तहत संबंधित के विरूद्घ दाण्डिक अपराध का अन्वेषण जाँच परीक्षण के अधीन होने के पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पाटले का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड अनूपपुर नियत किया गया है। इस दौरान पाटले को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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