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बुधवार, 23 सितंबर 2020

महिलाओं को घरेलू हिंसा की नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए विधिक सहायता से मिलेगा सहयोग



न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा,
महिला अपराध की दी जानकारी, विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
अनूपपुर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम जमुड़ी में महिलाओं से संबंधित कानून घरेलू हिंसा, महिला अपराध और मुद्दों के विषय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। जिसमें कोविड 19 महामारी को देखते हुए आगंतुकों को सुरक्षा उपायों के साथ जानकारी दी गई।
अपर सत्र न्यायाधीश भू-भास्कर यादव ने महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  जिला प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, पीडि़त प्रतिकर योजना, नि:शुल्क विधिक सहायता, जन उपयोगी लोक अदालत जिला प्राधिकरण के कार्यालय में कभी भी विधिक सहायता या सलाह के लिए लोग आ सकते हैं। उन्हें प्राधिकरण द्वारा हर संभव विधिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
गांव की ललिया बाई ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत केवल एक किश्त मिली है, शेष राशि दिलाने का अनुरोध किया जिसका आवेदन अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित किया गया। इसी प्रकार अन्य लोगों ने बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जाने की शिकायत की, आवेदन निरस्त करने की बात कही। उनके आवेदन को पुन:विचार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया है। 
महिला सशक्तिकरण अधिकारी मंजूषा शर्मा ने महिलाओं एवं बच्चियों के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी व संबल योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्व सहायता समूह और उन्हें मिलने वाले लाभ के विषय में बताया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर की सुविधा के बारे में लोगों को अवगत कराया। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यदि महिलाएं साक्षर होंगी तो वे अपने अधिकारों को भली-भांति जानेंगी और उनका उपयोग करेंगी। 

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