अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यातयाधीश कृष्णकांत शर्मा की न्यायालय ने विशेष प्रकरण
में दुष्कार्म के आरोपी की सुनवाई करते हुए आरोपी मोनू ऊर्फ सूरज साहू की जमानत
याचिका जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के विरोध के निरस्त् कर जेल भेज दिया।
आरोपी के विरूद्ध थाना चचाई में धारा 376, 376(2), 342, 368, 323, 506
भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट तथा धारा 3(2)(5) एससी/एसटी
एक्ट के तहत अपराध दर्ज है।
मीडिया
प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की पीडि़ता घर से बाहर दुकान पर सामान लेने
गई थी रास्ते में आरोपी मिला और उसका हाथ पकड़कर जंगल तरफ जबरन प्रकरण के सह
अभियुक्तथ के घर ले जाकर रखा और उसके साथ जबरन बार-बार दुष्कार्म किया, अगले
दिन पीडि़ता को अपने घर ले गया एवं उसे कमरे में बंद कर रहा था पीडि़ता ने विरोध
के बाद भी घर जाने नही दे रहा था। पीडि़ता की मां को गांव के लोगो ने बताया कि
आरोपी मोनू ने पीडि़ता को अपने घर में बंद कर रखा है तब उसकी मां गांव के अन्यं
व्यनक्तियों के साथ पीडि़ता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसके घर पहुची तो
आरोपी नही ले जाने दे रहा था।
आरोपी ने
अपने जमानत आवेदन पर कहा अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्ययक्ति है, उसी
की आय से उसके परिवार का पालन पोषण होता है। उसके परिवार के सामने भूख मरने की
स्थिति निर्मित हो जायेगी। जिस पर
जिला अभियोजन
अधिकारी द्वारा विरोध किया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर साक्षियों को
बदलने के लिए धन-बल का प्रयोग कर सकता है, साक्षियों के
साथ आपराधिक कृत्य कर फरार हो सकता है। जमानत दिए जाने पर समाज में गलत संदेश
जाएगा। तर्को को सुनने के बाद न्यायालय सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका
निरस्त कर दी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें