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गुरुवार, 17 सितंबर 2020

विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से मारपीट में आरोपी की जमानत याचिका खारिज


आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने न्यायालय में दाखिल की थी अर्जी
,
घटना बेनीबारी तिराहे पर रात 12 बजे की

अनूपपुर। राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र में रात 12 बजे के आसपास बिजली सुधार का कार्य कर वापस लौट रहे विद्युत विभाग वाहन का पीछा कर सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट मामले मे द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने 30 वर्षीय आरोपी रोहित कुमार सिंह पिता धनराज मरावी निवासी ग्राम बसनिहा संघाटोला राजेन्द्रग्राम की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी है। आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा किया गया।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने गुरुवार को बताया की फरियादी आशुतोष चंद्रा सहायक अभियंता ने थाना राजेन्द्रग्राम में मौखिक यह रिपोर्ट लिखाई की ५ सितम्बर को वे और उनके साथ कनिष्ठ अभियंता मिंटू कुमार, विवेक चौहान और चालक दयाल के साथ वाहन से विद्युत मेंटीनेंस के लिए बेनीबारी गए थे, कार्य पूर्ण कर रात वापस आ रहे थ। तभी लखौरा के पास रोहित व उसके साथी सड़क किनारे खड़े थे। पहले बाइक से पीछा कर चालक को गाली दिया, फिर आगे बेनीबारी तिराहे पर ओवरटेक कर वाहन को रोक लिया। वाहन से चाबी निकालने लगे, जिसपर मना किया तो मुझसे ही मारपीट करने लगे। घटना के उपरांत जाते समय जान से खत्म करने की धमकी दी। 

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