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गुरुवार, 10 सितंबर 2020

बिजली का तार काटकर बेचने वाले आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त


अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने बिजली का तार काटकर बेचने वाले आरोनी नरेंद्र बसोर (21) वर्ष पिता रंजीत बसोर,अजीत बसोर उम्र (20)पिता बबनू बसोर एवं प्रेमलाल पिता माले बसोर (22) सभी निवासी ग्राम लाल मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा के विरोध पर जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने गुरूवार को बताया की थाना कोतवाली अनूपपुर के आरोपी बिजली विभाग के तार को नुकसान पहुचाते हुए लगभग 7 क्विंटल सिल्वर अल्युमिनियम तार चोरी कर उसमे 2 क्विंटल तार बेच दिया। न्यायालय में आरोपियो ने कहा हमें झूठा फसाया गया है। जिसपर अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा आरोपी आदतन अपराधी है इनके विरुद्ध जिले के अन्य थानो में कई प्रकरण दर्ज है,जमानत दिए जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा, साथ ही साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। अभियोजन के तर्को से न्यायालय सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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