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मंगलवार, 8 सितंबर 2020

दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश



अनूपपुर विशेष न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के विशेष प्रकरण में आरोपी 24 वर्षीय सोनू ऊर्फ राजेन्द्र चौधरी पिता हीरालाल चौधरी ग्राम मनमारी के विरूद्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्ककर्म के अपराध को प्रमाणित होने पर न्यायालय ने आरोपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में नारियो के प्रति वह भी नाबालिक के प्रति वस्तु के रुप मे व्यहार बर्दास्त नही किया जा सकता। आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश दिया है। 
अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर कोतवाली अनूपपुर में 17 वर्ष की पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की सोनू ऊर्फ राजेन्द्र चौधरी शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया और उसके साथ 8-9 माह तक लगातार दुष्कर्म किया जिस पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उप.निरी.विशाखा उर्वेदी ने मौखिक/दस्ताावेज  साक्ष्य के अतिरिक्त वैज्ञानिक साक्ष्यों कों संकलित कर पीडि़ता के शरीर से प्राप्त साक्ष्यों की डीएनए जॉच कराई गई जॉच में आरोपी द्वारा ही कृत्यक किये जाने की पुष्टि हुई।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने की जिन्होंने न्यायालय में साक्षियों के कथन और आवश्यक दस्तोवेजों प्रस्तुत किया जिस पर न्याायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 21 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश दिया है।

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