अनूपपुर। वाहन चोरी करने वाले की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर कोतमा की न्यायालय ने 25 वर्षीय आरोपी राजकुमार पिता पूरन सिंह गोड निवासी कमलनगर थाना रामनगर की अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा विरोध करने पर खारिज कर दी।
सहायक मीडिया
प्रभारी विशाल खरे ने मंगलवार को बताया की मामला थाना बिजुरी के धारा 379 भादवि के
आरोपी राजकुमार पर फरियादी ने कपिलधारा कालोनी से मोटर साईकिल क्र. सी.जी 11 एएस
4354 घर के बाहर से चोरी किया गया जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अपराध कायम कर
विवेचना के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार कर
वाहन को जब्त कराया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
आरोपी ने जमानत आवेदन में बताया कि झूठा फसाया
गया है। जिसपर अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी रात्रि
में फरियादी के घर के बाहर से वाहन चोरी कर अपराध किया है वर्तमान में चोरी की
घटनाए बहुत बढ़ गई है जमानत का लाभ मिलता है तो साक्ष्य प्रभावित व फरार हो सकता
है। न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए
आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत निरस्त कर दिया।
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