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मंगलवार, 29 सितंबर 2020

220 मतदान केन्द्र, 169070 मतदाता करेंगे मतदान, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से होगा पालन - जिला निर्वाचन अधिकारी

 


अनूपपुर। उपचुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार संहिता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने प्रेस कांप्रेंस में जानकारी दी।

उन्होने बताया कि प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों के साथ

अनूपपुर विधानसभा में उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन एवं शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने मीडियाजनों, राजनैतिक दलों तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी संस्थाओं से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने वर्तमान में कोरोना महामारी के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 28 विधानसभा क्षेत्रों में एक चरण में चुनाव होगा। जारी घोषणानुसार मध्यप्रदेश में विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर 2020 को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन की संवीक्षा 17 अक्टूबर को की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जाने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतदान 3 नवम्बर 2020 को होगा तथा मतगणना की तिथि 10 नवम्बर निर्धारित की गई है। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवम्बर के पहलें की जायेगी।

शांति पूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक पुलिस बल मौजूद- पुलिस अधीक्षक

एसपी मांगीलाल सोलंकी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के उपरांत ही जिले की सीमा में नाकेबंदी कर दी गई है। शांति पूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक पुलिस बल मौजूद है। सेक्टर अधिकारियों के साथ क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केन्द्रों का पुन: भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा तथा सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम एवं रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाएगा।

220 मतदान केन्द्र, 169070 मतदाता करेंगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर 87 में 86731 पुरूष, 82336 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर कुल 169070 मतदाता है। इनमें सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 191 है। 220 मतदान केन्द्र हैं एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

आदर्श आचार संहिता का पालन

निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात् आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार सहिंता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधिया वर्जित रहेंगी। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के परिसर में चुनाव सभाएं नहीं होगीं।

कलेक्टर ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।

राजनैतिक दलों अथवा संस्थाओं द्वारा टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए जिला एमसीएमसी समिति से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ विज्ञापन का कंटेन्ट आदि भी प्रस्तुत करना होगा। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, सीईओ जिला पंचायत मिलिंद कुमार नागदेवे, रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर कमलेश पुरी उपस्थित रहे।

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