प्रभारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण के प्रति सुरक्षा उपायों के सम्बंध में प्रदेश के गृह
विभाग के निर्देश पर रविवार 12 जुलाई को प्रात: 1 बजे
से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में पूर्णत: प्रतिबंध
दिवस प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरोधन सिंह ने घोषित किया है। प्रतिबंध
के दौरान दो/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी
एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी
व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत:प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित समस्त शराब
दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर
दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे
तक एवं समस्त मेडिकल स्टोर्स प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में स्थापित मोजर
वेयर पावर प्लांट जैतहरी अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा
फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य के साथ अति
आवश्यक सेवाओं के माल/गुड्स वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित बैंक
शाखाएं, एलपीजी वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य
भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रभारी कलेक्टर ने प्रतिबंध से मुक्त समस्त
संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए
स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करें।
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