एसईसीएल,
विद्युत
गृह प्रतिबंध से रहेगें मुक्त नियमों का पालन जरूरी
अनूपपुर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मप्र
शासन, गृह विभाग के दिशा निर्देशों के परिपालन में अपर कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सरोधन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत शनिवार (25
जुलाई) प्रात: 01.00 बजे से रविवार (26
जुलाई) को रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर
में पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया है। प्रतिबंध
दिवस के दौरान दो/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी
एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सभी प्रकार की सेवाएं, किसी भी
व्यक्ति के घर से निकलने पर एवं समस्त शराब दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंध
रहेगा।
इस दौरान घर-घर
जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे
तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, मोजर वेयर
पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई,
सोडा
फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य के साथ अति आवश्यक
सेवाओं के वाहन, समस्त पीडीएस दुकाने, बैंक
शाखाएं, एलपीजी वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य
प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध से मुक्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया है
कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से
सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला
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