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गुरुवार, 30 जुलाई 2020

मारपीट और लूट के आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त


अनूपपुर। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में रात के समय बाइक से कार का पीछा कर उसमें सवार संजय कुमार राठौर निवासी पचौहा एवं अन्य बृजेन्द्र कुमार राठौर के साथ मारपीट कर 25 हजार रूपए व मोबाइल लूटने के मामले में न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने आरोपी बाबूराम पनिका, प्रेम सिंह एवं पुष्पेन्द्र कुमार गौतम निवासी शिकारपुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
गुरूवार को मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया की मामला थाना भालूमाड़ा का है। 4-6 आरोपियों द्वारा 31 मई की रात 11.30 बजे ग्राम बरबसपुर और सोन नदी के बीच मेन रोड में बाइक अडाकर वाहन को रोककर उसमें बैठे संजय कुमार राठौर निवासी पचैहा एवं बृजेन्द्र कुमार राठौर के साथ मारपीट कर उनके जेब में रखे मोबाइल एवं पर्स जिसमें कुल 25 हजार रूपए थे लूट लिया था जिसके संबंध में थाना भालूमाडा में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मामले के संबंध में आरोपी 24 वर्षीय बाबूराम पनिका,22 वर्षीय प्रेम सिंह, 24 वर्षीय पुष्पेन्द्र कुमार गौतम सभी निवासी शिकारपुर के द्वारा आवेदन दिया गया। जिसमें इस आशय को प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण को झूठा फंसाया गया है,भागने एवं फरार होने की संभावना नही हैं स्थानीय निवासी है। आवेदन पत्र का अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत देने पर विराध किया गया कि आरोपीगण द्वारा रात्रि में रास्ता रोककर लूट और डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है।

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