अनूपपुर।
पुष्पराजगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण में जिला प्रशासन व स्थानिय प्रशासन का असयोग करने पर एसडीएम पुष्पराजगढ़
विजय डहेरिया ने जिले में पहला कोरोना संक्रमण के जिले में पहला कोरोना संक्रमण के
खिलाफ ग्राम बेनीबारी में कोरोना संक्रमित परिवार के तीन सदस्यों के विरुद्ध आपदा
प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी
अधि. 1897 की धारा 3 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा
269, 270, 188 के उल्लंघन किये जाने के पर शुक्रवार को थाना करनपठार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एसडीएम
पुष्पराजगढ़ ने बताया कि प्रथम जांच में यह पाया गया कि ग्राम बेनीबारी में कोरोना
संक्रमित परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन एवं लापरवाही
के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। परिवार के सदस्यों द्वारा जबलपुर आवागमन किया
गया जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से प्रशासन, स्वास्थ्य
विभाग अथवा थाने में नहीं दी गई। बिना अनुमति के घर में धार्मिक आयोजन किया गया
जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया गया। नौकर
के संक्रमित पाये जाने पर भी दिये गये आदेशो
का पालन न करते हुएं दुकान का संचालन बंद नही किया गया जिससे अन्य
व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की स्थिति निर्मित हुई। स्वयं एवं परिजनों के
सदस्यों द्वारा सर्दी इत्यादि का ईलाज शासन द्वारा निर्धारित फीवर क्लीनिक में नही
कराया गया और न ही स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना दी गई। स्वास्थ्य अमले को
सैम्पल लिये जाने एवं संक्रमित पाये जाने पर परिवार द्वारा कोविड केयर सेंटर
अनूपपुर में भेजने के दौरान भी असहयोग किया गया।
उक्त
व्यक्तियों पर कोरोना संक्रमित हो ने बाद जिले से आने की सूचना नहीं देने, स्वास्थ्य
अमले का सहयोग नही किये जाने,यह जानते हुये कि संक्रमण एक
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने की संभावना है, फिर भी
परिद्वेष पूर्ण भाव से उक्त कृत्य किये गया है। जिसे में संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी
दर्ज कराई गई है।
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