खराब खाद्यान्न वितरण पर लगा प्रतिबंध
अनूपपुर। भंडारित खाद्यान्न गेहूं,चावल के बाद चना, मसूर, उडद को भी बिना देखरेख व समय पर कीटोपचार न होने पर खराब हो गया, जो वितरण योग्य नही है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन का खाद्यान्न खराब हो जाना विंध्या इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सजहा वेयर हाउस के संचालक पर कई प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। म.प्र. वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अनूपपुर की शाखा प्रबंधक प्रीति शर्मा, नागरिक आपूर्ति जैतहरी के केन्द्र एस.के.गर्ग से सजहा वेयर हाउस के संचालक पंकज तिवारी ने मिलीभगत कर फ्यूमीगेशन और अपग्रेडेशन का खेल खेलते हुए जमा और भुगतान का कार्य कराया जा रहा है। सजहा वेयर हाउस में भंडारित खाद्यान्नों में 19 हजार 860 क्विंटल 38 किलो गेहूं, 870 क्विंटल चावल सहित 1 हजार 132 क्विंटल चना, 1 हजार 172 क्विंटल मसूर, 6 क्विंटल उडद पूरी तरह से खराब हो चुके है।
विंध्या इरेक्टर्स प्रा.लि.सजहा निजी गोदाम क्षमता 10 हजार मैट्रिक टन को म.प्र. वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन अनूपपुर द्वारा संयुक्त भागीदारी योजना के तहत अनुबंधित किया गया है, जिसमें एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन अनूपपुर द्वारा पीडीएस एवं उपार्जित खाद्यान्न का भंडारण कराया गया है। सजहा गोदाम में भंडारित खाद्यान्न गेहूं, चावल, चना, मसूर तथा उडद का संचालक द्वारा समय-समय पर कीटोपचार नही किए जाने के कारण गरीबों का खाद्यान्न खराब होने पर अब तक कोई कार्यवाही नही हो सकी है। वहीं कोरोना काल में इतनी बड़ी लापरवाही और लगातार भोपाल सहित उच्चाधिकारियों के निर्देश की अव्हेलना करते हुए सजहा वेयर हाउस में जमा और भुगतान के कार्यो को जारी रखा गया है। गोदाम में भंडारित गेहूं आटा फॉरमेशन में बदल गया है, वहीं चावल ब्रुकस कीट से इंफेक्टेड होकर खराब हो गया है।
भंडारण शुल्क से होगी वसूली
समय-समय पर कीटोपचार नही किए जान के कारण गोदाम में भंडारित खाद्यान्न के खराब हो जाने की स्थिति पर खाद्यान्न की कीमत की वसूली गोदाम के भंडारण शुल्क से किए जाने का प्रवधान है, जहां पर अब तक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किसी तरह के निर्देश नही दिए गए है। 22 जून को एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी द्वारा की गई जांच में सजहा वेयर हाउस के संचालक द्वारा समय पर कीटोपचार न कराए जाने से गेहूं खराब होना पाया गया, जिस पर मेमर्स विंध्या इरेक्टर्स प्रा.लि. के संचालक व वेयर हाउस शाखा प्रबंधक द्वारा म.प्र. वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉपोर्रेशन भोपाल द्वारा जारी संयुक्त भागीदारी योजना 2020-21में 14 फरवरी की कंडिका 8.3, 9.5 व 9.6 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है,जिसपर प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु कलेक्टर को भेजा गया है।
संचालक ने खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए निरंतर अंतराल पर न तो दवा का प्रयोग किया गया और न ही फ्यूमीगेशन व कीटोपचार किया गया। जिसके कारण गोदाम क्रमांक 15 डी के स्टेक नंबर 2, 3, 9 सहित अन्य स्थानों पर भंडारित 19 हजार 860 क्विंटल 38 किलो गेहूं आटा फॉरमेशन में बदल गया। गोदाम संचालक को खराब गेहूं की याद आते ही उसका कीटोपचार करना प्रारंभ कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार गेहूं के आटा फॉरमेशन होने के पश्चात उस पर लगे कीटो पर दवाईयों का कोई असर नही पड़ता है। लेकिन इस मामले में म.प्र. वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अनूपपुर शाखा प्रबंधक प्रीति शर्मा एवं सजहा वेयर हाउस के संचालक सहित नागरिक आपूर्ति जैतहरी के केन्द्र एस.के. गर्ग द्वारा मिलीभगत कर जिले के अधिकारियों को गलत एवं भ्रामक जानकारी देते हुए खराब हो चुके खाद्यान्न को पीडीएस में भेजकर गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रखे है।
भंडारित खाद्यान्न के वितरण पर लगा प्रतिबंध
जानकारी के अनुसार 4 जुलाई को म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन अनूपपुर जिला प्रबंधक ने सजहा गोदाम नंबर 15 में भंडारित खाद्यान्न के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उपमहाप्रबंधक गु.नि. भोपाल के निर्देशन पर नॉन अनूपपुर के जिला प्रबंधक ने म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पो. अनूपपुर के शाखा प्रबंधक प्रीति शर्मा को पत्र लिख निर्देश दिए गया है कि सजहा गोदाम क्रमांक 15 में भंडारित वर्ष 2019-20 का गेहूं कीटग्रस्त हो जाने के कारण उचित मूल्य की दुकान से शिकायत प्राप्त होने के पर भंडारित गेहूं के स्टेक क्रमांक 15बी3, 15बी4, 15बी5, 15बी6, 15बी7, 15बी8, 15बी9, 15बी10, 15बी11, 15बी12 एवं 15सी7, 15सी8, 15डी3,92,15 ई 12 को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कीटग्रस्त स्कंध का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय है।
इनका कहना है
सजहा वेयर हाउस में भंडारित खाद्यान्न की जांच खाद्य एवं औषधि विभाग से करवाई जाएगी, जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नरेश पाल, संभागायुक्त शहडोल
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