अनूपपुर। रिश्तो को तार-तार करने वाली इंजीनियर भाई ने अपनी नबालिक बहन से
दुष्कर्म का आरोपी बब्बूलाल पिता प्यारेलाल कोल 23 वर्ष निवासी
लहरपुर (तुलरा) थाना करनपठार तह.पुष्पराजगढ़ को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों) भूपेन्द्र
नकवाल की न्यायालय ने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत आवेदन को विशेष लोक अभियोजक
हेमंत अग्रवाल के विरोध करने पर न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी 6 मार्च
2019
से जेल में बंद है।
बुधवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पाण्डेय ने घटना के संबंध में बताया कि 7 वर्ष की आयु
की पीडि़ता घटना के दिन उसकी मां घर में बच्चों को छोड़कर बाहर कार्य के लिए गई थी,
जब
वापिस घर आई तो पीडि़ता रो रही थी तो मां के पूछने पर बताया कि आरोपी ने उसके साथ
गलत काम किया है। पीडि़ता की मां ने आरोपी के विरूद्घ थाना करनपठार में नामजद
रिपोर्ट कराई। जिसके बाद आरोपी को पकड़ पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।
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