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बुधवार, 26 फ़रवरी 2020

अवैद्य गांजा परिवहन पर आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये का जुर्माना

अनूपपुर थाना चचाई के एनडीपीएस एक्ट की सुनवाई विशेष न्यायाधीश,एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल की न्यायालय ने करते हुए आरोपी परमानंद साहू पिता स्व. दुलारे साहू 48 वर्ष निवासी ग्राम मेडि़यारास को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। राज्य की ओर पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा ने की।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में पदस्थ तत्कालीन उप०नि० जमुना प्रसाद पाण्डेय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि परमानंद साहू निवासी ग्राम मेडि़यारास अपनी मोटरसाईकिल की डिक्की में गांजा ब्रिकी करने के लिए छिपकर करहीवाह जाने वाला है, सूचना के पश्चात थाना कोतवाली अनूपपुर के द्वारा समस्त कानूनी औपचारिकता पूरी करते हुए कार्यवाही हेतु स्टॉफ एन.के.पटैल, दिनेश बधैया एवं गवाहों के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम करहीवाह तिराहा में नाकाबंदी एवं घेराबंदी कर संदेही के आने की प्रतीक्षा की कुछ समय पश्चात संदेही परमानंद साहू अपनी उक्त मोटरसाइकिल से रोड़ तरफ आ रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तलाशी लेने पर गाड़ी की डिक्की में गांजा पाया गया। तौलने पर 1 किलो 300 ग्राम गांजा पाया गया जिसे आरोपी के कब्जे से जब्त किया गया घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाईकिल को भी जब्त कर आरोपी को मौके से गिरफतार किया गया। आरोपी के विरूद्घ अपराध दर्ज कर विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय मे पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 

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