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मंगलवार, 25 फ़रवरी 2020

गांजा रखने वाले आरोपी को सांकेतिक कारावास एवं अर्थदंड

अनूपपुर भालूमाड़ा थाना के अमन चौक पर गांजा रखने के मामले में न्यायाधीश कोतमा जगमोहन सिंह ने पारित निर्णय में एनडीपीएस एक्ट की धारा के आरोपी गोजरा उर्फ  सुरेश कुमार रजक निवासी लोडिंग दफाई अमन चौक भालूमाड़ा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा की गई।

मंगलवार को सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि 12 जुलाई 2009 को दोपहर 1  बजे मुख्य मार्ग अमन चौक घर के सामने आरोपी द्वारा अवैध तरीके से  850 ग्राम गांजा को अपने आधिपत्य में रखने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसपर भालूमाड़ा पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए  मौके से आरोपी के कब्जे से गांजा जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा आदेशित किया है।

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