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फाईल फोटो |
अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनााश शर्मा की न्यायालय ने थाना
अमरकंटक में छोटे भाई की हत्या के आरोपी गनाराम बनावल पिता भारतलाल बनावल 45 वर्ष
निवासी करौंदा टोला द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका पर सुनवाई
करते हुए,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने आवेदन का विरोध
करने और दलील सुनने के बाद जमानत खारिज
करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश दिया। आरोपी इस प्रकरण मे पहले से जेल में
है।
गुरूवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 11 नवम्बर 19 को
मृतक मोहित बनावल जो पेशे से वकील था,भाई संतराम बनावल ने थाना
अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट में बताया था कि मृतक मोहित बनावल
22
अक्टूबर 19 से घर में बिना बताये कहीं चला गया उक्त रिपोर्ट पर गुमशुदगी
कायम कर पुलिस ने जॉंच में लिया, जॉच के दौरान 21 नवम्बर 19 को
संतराम के द्वारा लिखित सूचना दी गई थी कि गांव के सयाने लोग मोहित के घर पर बैठक
किये थे और मृतक मोहित के पत्नी प्रतिमा से पूछताछ किये तो वह इधर-उधर की बात करने
लगी और घर के रसोई कमरे में किसी को घुसने नहीं दे रही थी तब सयाने लोगों को शंका
होने लगी थी और घर के पास सटा हुआ नवनिर्माण देखकर और घर के एककिनारे से छपाई
लिपाई किया हुआ था वहीं पास खाना बनाने की मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था तब लोगों
ने छपाई के स्थान पर लोहे की रॉड डालकर देखा तो गीली मिट्टी निकली और उससे तेज
बदबू आने लगी और कुछ देर बात उस जगह पर मक्खियॉं भिन-भिनाने लगी इस सूचना पर पुलिस
ने उस स्थान पर उत्खनन् कराने पर शव का हाथ-पैर और गला जीआई तार से बंधा पाया गया
जिसे मृतक मोहित बनावल के रूप में पहचाना गया। मृतक की पत्नि प्रतिमा बनावल से
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने उसके जेठ गनाराम बनावल के साथ
मिलकर पति मोहित बनावल की हत्या कर अपने परछी रसोईद्घ के अंदर जमीन पर गाड़ दिया
था। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज
की।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला
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