अनूपपुर। मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी राकेश सनोडि़या
की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के आरोपी रामूसिंह गोंड 35
वर्ष पिता ददुआ सिंह गौंड निवासी और आरोपी चंदू उर्फ चंद्रमणि 40
वर्ष पिता स्व. ददुआ सिंह गोड दोनों निवासी ग्राम खाड़ा थाना कोतवाली अनूपपुर को
धारा 323 का दोषी पाते हुए 06-06 माह का
सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी एडीपीओ
विशाल खरे की।
शुक्रवार को मीडिया प्रभारी
राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी बंजारू सिंह गोंड 23 मई 2015 को
कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट की थी कि उसका और आरोपितों से जमीन विवाद का केस 16
सालों
से सिविल कोर्ट अनूपपुर में चल रहा था। जिसका फैसला उसके पक्ष में हुआ था। जिससे
आरोपी उससे रंजिश रखते थे और 22 मई 2015 की रात
दुकान से घर जा रहा था, तभी रोककर बोले कि अदालत में जीत गये हो
परन्तु खेत में पांव मत रखना नही जान से खत्म कर देगें। आरोपी रामू अपने हाथ में
रखी टांगी से उसके बायें कान में मारा जिससे उसका कान कट गया तथा आरोपीयों ने
मिलकर उसके साथ मारपीट करने से बांये पैर और घुटने में चोट आई। घटना की रिपोर्ट
फरियादी ने कोतवाली अनूपपुर में की जहां विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश
किया गया। न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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