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बुधवार, 26 फ़रवरी 2020

छेड़छाड़ के आरोपी की सजा अपीलीय न्यायालय ने भी रखा यथावत

प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी आरोपी को 01 वर्ष की सुनाई गई थी सजा
अनूपपुर अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय के आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजेश पिता सूर्यभान सिंह गोड 29 वर्ष निवासी खेरवाटोला तरेरा, थाना करनपठार द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टे्रट राजेन्द्रग्राम के द्वारा दी गई एक वर्ष की सजा के विरूद्घ की गई अपील का निराकरण करते हुए निचली न्यायालय द्वारा दिये गये 01 वर्ष के फैसले को यथावत रखा।
अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम द्वारा आरोपी को सजा सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किये गये कृत्य गंभीर है, वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्घ किये गये अपराधों की निरंतर वृद्वि हो रही हैं और समाज में भय का माहौल बना हुआ है, यदि ऐसे अपराधों पर समय रहते अंकुश नही लगाया गया तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना नही की जा सकती। आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये के दण्ड को बरकरार रखा है, राज्य की ओर से अपीलीय न्यायालय में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने फरियादी का पक्ष रखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग की।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना 21 अगस्त 17 की सुबह गांव की महिला अपनी लड़की को फोन लगाने के लिए पीडि़ता के पास आई तब पीडि़ता उस महिला के साथ उसके घर चली गई और ऑंगन में बैठी थी तब तब वह महिला पीडि़ता से बोली कि वह अपने पति को दवाई देकर आती हू तब दोनों साथ चलेगें तुम स्कूल चले जाना उसी समय पीछे से गॉंव का राजेश सिंह आया और पिडि़ता की इज्जत लेने की नियत से पीडि़ता को उस महिला के घर के कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छोड़छाड़ करने लगा इसी बीच वह महिला वहॉं पहुंच गई और पीडि़ता को अभियुक्त की पकड़ से छुड़या तब अभियुक्त वहॉं से धमकी देकर चला गया।

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