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गुरुवार, 20 फ़रवरी 2020

भूमि विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपियों को सांकेतिक कारावास

अनूपपुर भूमि विवाद (खेत की मेढ़) पर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने आरोपी गोपाल सिंह,राकेश सिंह दोनो निवासी ग्राम दुआरी थाना अमरकंटक को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1000-1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने की।

गुरूवार को राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी पूरन सिंह एवं अभियुक्त गोपाल सिंह के मध्य भूमि के मेढ़ विवाद था। जिसे लेकर 29 जुलाई 2014 की शाम फरियादी पूरन सिंह घर जा रहा था। तभी अभियुक्त गोपाल सिंह के घर के सामने फरियादी से गालीगलौच एवं लाठी से मारपीट करने लगा। फरियादी द्वारा हल्ला करने पर फरियादी की मॉ ज्ञाना बाई द्वारा बीचबचाव किये जाने पर अभियुक्त ने फरियादी की मॉ के साथ भी मारपीट की। फरियादी की मॉ एवं गंगा सिंह द्वारा बीचबचाव किये जाने पर अभियुक्तो ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट अमरंकटक थाने में किया पुलिस आरोपियो के विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ करते हुए विवेचना कर आरोपी को गिरफतार किया जिसके बाद पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहा न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई।

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