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गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020

जब्त ट्रैक्टर लूटने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, 500 रूपये का जुर्माना

फाईल फोटो
वन विभाग ने अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा था
अनूपपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिपान नदी से रेत के अवैध खनन को वनविभाग द्वारा की गई जब्ती के बाद वाहन को भगाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुभाष कुमार जैन की न्यायालय ने आरोपी रजन कुमार राठौर 44 वर्ष पिता रामनिवास राठौर निवासी ग्राम बेला थाना कोतवाली को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक डीएस भदौरिया ने की।

गुरूवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 3 जनवरी 2017 को मुखबिर की सूचना पर  डिप्टी रेंजर अशोक निगम, वनरक्षक राजबली साकेत, अंकेश्वर लाल साहू, लक्ष्मण सिंह वाहन चालक रामबहोर साकेत सहित अन्य ने मौके पर पहुंचकर टै्रक्टर एमपी 18 एए 6219 की ट्राली में अवैध रूप से रेता भर पाया, जिसे ले जाने की तैयारी में थे, उन्हें देखकर मजदूर भाग गये। चालक हीरालाल को पकड़ टे्रक्टर ट्रॉली की जब्ती की गई। जैसे ही टै्रक्टर चालक को डिप्टी रेंजर वाहन में बैठाकर सीतापुर फारेस्ट कैंपस ले जाने लगे और पुलिया के पास पहुंचे, तभी सामने से बाइक एमपी 18 एमजी 5122 से रजन राठौर अपने साथी के साथ आया और गाली-गलौच करते कहा उसके टे्रक्टर को कौन कहां ले जा रहा है, उसे अवैध रेत उत्खनन की कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गई। आरोपी रजन राठौर साथी से मिलकर राजबली साकेत और लक्ष्मण सिंह को मारपीट करने लगे उसका साथी टे्रक्टर को जाने लगा। और रजन राठौर बाइक से पीछे जा रहा था, वन विभाग द्वारा काफी दूर तक पीछा किया गया, लेकिन आरोपी और उसका साथी टे्रक्टर लेकर भाग गए। वनविभाग कर्मचारी द्वारा घटना की रिपोर्ट कोतवाली अनूपपुर में की गई। पुलिस ने विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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