पीडि़त माता-पिता कर सकते हैं
सम्बंधित एसडीएम अथवा कलेक्टर कार्यालय में सम्पर्क
भरण पोषण में लापरवाही पर एसडीएम
ने जारी किया नोटिस
अनूपपुर। माता पिता अपने बच्चे के लालन पालन में उन्हें अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य
दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, हर एक नागरिक
का दायित्व है कि वह अपने माता पिता अभिभावक की जब वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब
उन्हें अपने बच्चों की मदद एवं देखभाल की आवश्यकता है आगे आकर सेवा करे। सोमवार को
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सीधी जिले के बैढंन से सेवानिवृत्त शिक्षक वर्तमान में
चचाई निवासरत सुरेशचंद्र सिन्हा की शिकायत कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करने के
निर्देश दिए,जिसपर पर एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी ने उनके पुत्र को कारण
बताओ नोटिस जारी किया। उन्होने बताया कि इस अधिनियम में बच्चों की परिभाषा में (नाबालिग
बच्चों को छोड़कर) बच्चे और नाती-पोते शामिल हैं। अधिनियम अंतर्गत एसडीएम 10 हजार
रुपए तक प्रतिमाह भरण पोषण राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं।
कलेक्टर ने सभी नागरिकों से यह
अपेक्षा करते हुए समस्त एसडीएम को ऐसे सभी प्रकरणो जहां पर माता-पिता अथवा वरिष्ठ
नागरिकों की उनके बच्चों द्वारा उपेक्षा की गई है पर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों
के लिए भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम अंतर्गत त्वरित एवं कठोर कार्यवाही के निर्देश
दिए हैं। कलेक्टर ने वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध किया है कि अगर उन्हें उनके बच्चों
द्वारा उपेक्षित किया गया है अथवा किया जा रहा है तो वे सम्बंधित एसडीएम कार्यालय
अथवा कलेक्टर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं,सभी प्रकरणों
पर त्वरित संज्ञान लेकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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