अनूपपुर। मुस्लिम समाज में तीन तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त करने केन्द्र सरकार
द्वारा पारित किए गए बिल के बाद भी पति ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर तीन तलाक
देकर शादी का रिश्ता तोड़ लिया। घटना 9 फरवरी की शाम 5 बजे
के आसपास की बताई जा रही है, जहां महिला ने अपने मायके भालूमाड़ा
थाना में 9 फरवरी को शिकायत दर्ज कराया है। जिसमें आरोप लगाया है कि उसके पति ने
मोबाइल पर ही तीन तलाक कहकर उससे शादी का रिश्ता तोड़ दिया, जो कानूनन
अपराध है। बताया जाता है कि थाना भालूमाड़ा निवासी महिला का निकाह हाफिज मोहम्मद
रमजान निवासी मेडियारास खोली थाना चचाई के साथ 12 अप्रैल 2012 को
हुआ था, जहां अब पांच वर्षीय एक पुत्री भी है। महिला का कहना है कि
शादी के पांच साल बाद किसी विवाद में उसे घर से निकाल दिया गया। वह पिछले तीन वर्ष
से मायके में रह रही है। इस बीच पति और पत्नी की बीच बातचीत भी होती रही है।
थाना प्रभारी भालूमाड़ा रामनाथ
आर्मो ने बताया कि महिला की शिकायत बाद तीन तलाक कानून के अंतर्गत आरोपी पति के
विरूद्ध मामला कायम किया गया है। ऐसे मामलो में तीन तलाक बोलना और कहना भी अपराध
होता है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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