अनूपपुर। करनपठार थाना के दमेहड़ी गांव में चंदा मांगने और नहीं देने पर मारपीट की
घटना में न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम ने बल्देव सिंह, कमला
सिंह, राजकुमार, रामसिंह, सुकाल सिंह,
महेश
सिंह सभी निवासी ग्राम दमेहड़ी पीपरटोला करनपठार को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष
सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपए जुर्माना से दंडित किया गया है।
राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा
द्वारा पैरवी की गई।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पांडेय ने बताया कि 15 नवम्बर 2010 को रात 8.30
बजे
लल्ला प्रसाद अपने साथी राजकुमार किशोर, मोतीलाल, इन्द्रपाल के
साथ सप्ताहिक बाजार राजेन्द्रग्राम से जीप से वापस लौट रहा था, तभी
ग्राम दमहेड़ी पीपरटोला नाला के पास आरोपियों ने चंदा मांगा तथा उसके न देने पर
उसके साथ गाली-गलौज करते हुए उनके साथी राजकुमार किशोर, मोतीलाल
इन्द्रपाल के साथ मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट थाना करनपठार में दर्ज कराया गया।
करनपठार थाना द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना कर
गिरफतार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अपराध को
प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया।
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