अनूपपुर। बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड शाखा अनूपपुर के सेल्स एक्जूकेटिव और
आर्गनाईजर की जमानत याचिका खारिज पर विशेष न्यायाधीश डॉ.सुभाष कुमार जैन की
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कोतवाली अनूपपुर के आरोपी आदित्य तिवारी पिता महेश
तिवारी एवं अरविंद साहू पिता गणेश प्रसाद साहू दोनो निवासी ग्राम छिल्पा थाना
भालूमाड़ा द्वारा अपने जेल से रिहाई के लिए लगाये आवेदन पर राज्य की ओर से विशेष
लोक अभियोजक एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा आरोपियो के आवेदन
का लिखित विरोध करने पर खारिज कर दिया। आरोपियो 9 जनवरी को पुलिस द्वारा गिरफतार किया है।
विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय
को बताया कि आरोपी आदित्य तिवारी द्वारा 84 पॉलिसी की जानकारी दी कुल 61 पॉलिसी
व पॉलिसी की कुल 285 रसीद की मूल प्रतिया कुल रूपये 3 लाख 23 हजार
460
और आरोपी अरविंद साहू के द्वारा कुल 101 पॉलसिया जिसमें कुल 64 पॉलसिया
एवं पॉलिसी की 285 रसीद कुल रूपया 6 लाख 06 हजार 445 इस
प्रकार कुल 9 लाख 29 हजार 905 रूपये की
राशि इनके द्वारा उक्त कंपनी में पदस्थ रहने के दौरान हितग्राहियों से छल कर जमा
कराये गये हैं,प्रकरण अभी भी विवेचना में है जिसमें कई साक्ष्य फरार आरोपियो
के विरूद्घ भी संकलित करना है,आरोपियो द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले
लोगो को अपनी कंपनी में दोगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर निवेश करवाकर बाद में
कंपनी बंद कर दी गई है। विशेष लोक अभियोजक उक्त लिखित तर्क से सहमत होते हुए
न्यायालय ने आरोपियो द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार
पाण्डेय ने बताया कि आरोपी बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी की शाखा अनूपपुर
में सेल्स एक्जूकेटिव और आर्गनाइजर के पद पर कार्य करते थे कंपनी हितग्राहियों को
दोगुना-तिगुना ब्याज की लालच देकर तथा यह बताते हुए कि यह सरकारी बैंक है। इसमें
पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा,ग्रामीणो के साथ छल करते हुए कंपनी में
पैसा जमा कराया बाद में कंपनी रूपये लेकर भाग गई। कंपनी कुल राशि 9 लाख
29
हजार 905 रूपये जमा कराकर भाग गई थी।
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