अनूपपुर। गांजा का अवैध रूप से
परिवहन करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल ने सुनवाई
पूरी करते हुए आरोपी ६५ वर्षीय नक्षत्रराम प्रजापति पिता शुद्धुराम प्रजापति
निवासी ग्राम नारायणपुर और 28
वर्षीय राहुल सिंह पिता नरविंद सिंह निवासी ग्राम श्रीनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ को 4-4
वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50
हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से मामले में पैरवी लोक अभियोजक
दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया और अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना बिजुरी
में पदस्थ उपनिरीक्षक डीएस मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बिना
नम्बर की बाइक से कोतमा से मनेन्द्रग्रढ़ की तरफ
जाने वाले हैं। उनके पास काले रंग की बैग में गांजा रखा हुआ है। सूचना के
उपरांत पुलिस ने बेलिया कोतमा मुख्य मार्ग पर पुलिया की घेराबंदी करते हुए संदेही
के आने का इंतजार किया। जहां कुछ समय बाद सम्बंधित बाइक को आने पर रोकते हुए दोनों
व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया, जिसमें
बाइक चलाने वाले ने अपना नाम राहुल सिंह तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने नक्षत्रराम
प्रजापति बताया। तलाशी लेने पर बि बैग में 2 पालीथीन की थैलियों में मादक पदार्थ 2
किलो 800 ग्राम गांजा पाया गया। जिसे जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाना
लाकर उनके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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