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सोमवार, 6 अप्रैल 2020

14 अप्रैल तक बाहर निकलने पर प्रतिबंध, बंद रहेगी दुकाने,घर पहुंच की रहेगी सुविधा

उल्लंघन पर होगी कार्यवाही,कलेक्टर आमजनो से सहयोग की अपील
अनूपपुर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को 21 दिन का पूर्ण तालाबंदी के दौरान 3 घंटे की छूट पर लोग सब्जी मंडी एवं किराने की दुकानो में नियमों की अनदेखी कर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नही रखते थे, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती थी। लोगो को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने पूरे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन कर नये आदेश के अनुसार सब्जी मंडी एवं किराने की दुकाने बंद कर अब लोगो के लिए घर पहुंच की व्यवस्था दी है। इस दौरान दोपहिया, चार पहिया वाहन परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय, स्वायत्त संस्था, निगम बंद रहेंगे। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
उन्होने आदेश में कहा पुलिस विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर एण्ड इमरजेंसी सेवायें आपदा प्रबंधन, रेल्वे विभाग एवं जेल विभाग, जिला प्रशासन एवं कोषालय पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., बिजली, जल, स्वच्छता कार्यालय नगरपालिका/परिषद की आवश्यक सेवाओं एवं स्वच्छता से संबंधित स्टाफ पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सभी शासकीय, निजी चिकित्सालस एवं मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण,वितरण यूनिट डिस्पेन्सिरीज, दवाई दुकानें, नर्सिंग होम्स,एम्बुलेंस एवं चिकित्सा से जुड़े व्यक्तियो व इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी।
दूध विक्रेताओं को प्रात: 6 से 9 बजे तक घर-घर जाकर दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। घर पहुंच सेवा के माध्यम से प्रात: 9 से दोपहर 12 बजे तक राशन, किराना, फल,सब्जी विके्रता सामग्री पहुँचा सकेंगे। नपा एवं ग्राम पंचायत में घर पहुंच सेवा के लिए विक्रेताओं के मोबाइल नम्बर ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगें। बैंक, बीमा कार्यालय एवं ए.टी.एम.भारत सरकार के निर्देशानुसार खुले रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनीकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस, ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस,आई.टी एवं आई.टी.से संबंधित आवश्यक सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रखा है। परंतु जहाँ तक संभव हो घर में रहकर कार्य सम्पादित करें। इसके अतिरिक्त रीटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), एल.पी.जी., गैस संबंधित स्टोर, रीटेल एवं स्टोर आउटलेट, विद्युत उत्पादन, हस्तान्तरण एवं वितरण संबंधी सेवायें, सेबी द्वारा नोटिफाइड केपिटल व डेब्ट मार्केट सर्विसेस,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवायें, प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विसेस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी अन्य सभी संस्थायें घर से अपने कार्य का सम्पादन करेगें।
आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर, सभी औद्योगिक संस्थायें बंद रहने के साथ सोडा फैक्ट्री बरगवां, रिलायन्स एवं एस.ई.सी.एल. प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
जिले में संचालित समस्त पीडीएस दुकाने प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक खोले के लिए प्रतिबंध मुक्त रहेगी। अतिआवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने हेतु अथवा शासकीय कार्य व चिकित्सीय कार्य हेतु प्रयोग में लिये जा रहे वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। फंसे हुये पर्यटक, मेडिकल एवं इमरजेंसी स्टाफ के लिये होटल, होम स्टे, लाज, धर्मशाला प्रयोग में लाये जा सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल पूर्णत: बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, एकेडेमिक, कल्वरल, धार्मिक कार्यक्रम के लिए समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा। मृत्यु पश्चात् अंतिम संस्कार /अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। विदेशों से भारत आये हैं, को अनिवार्य रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेशन या क्वारेन्टाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा स्थिति में भादंसं की कार्यवाही की जायेगी।
अनूपपुर जिले में इंदौर/दिल्ली/मुम्बई/भोपाल से आये सभी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संस्थागत आइसोलेशन केंद्र में ले जाया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिले के सभी आइसोलेशन केन्द्रों को सूचीबद्ध कर वहां एक केन्द्र प्रभारी तथा एक वर्दीधारी (वन विभाग, होमगार्ड, कोटवार) की ड्यूटी सम्बन्धी जिलाधिकारी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। समय-समय पर जानकारी लिये जाने हेतु तहसील/ब्लॉक स्तरीय कॉल सेंटर रूम स्थापित करना स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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