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शुक्रवार, 17 अप्रैल 2020

बिना अनुमति के यात्रा करने वाले जपं कोतमा लेखापाल निलम्बित

लॉकडाउन का उल्लंघन और आगमन की जानकारी छुपाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही - कलेक्टर
अनूपपुर कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अनूपपुर सहित 3 मई तक के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित है। इसके बावजूद भी जनपद पंचायत कोतमा लेखापाल सुनील कुमार अवधिया ने बिना अनुमति अपने निजी वाहन से अतिआवश्यक चिकित्सा सेवा का पम्पलेट लगाकर 13 अप्रैल को कोतमा से अपने पुत्र अमित अवधिया जो कि देवास में था, को कटनी से लाकर बिना चिकित्सीय जांच के घर में रखा गया था, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी कोतमा द्वारा होने पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सुनील कुमार अवधिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा, किया गया है,इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, अपने आगमन की जानकारी छुपाएगा, चाहे वह कोई भी हो, सम्बंधित पर कठोर दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी।


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