मेडिकल
स्टोर्स को प्रतिबंध से रखा मुक्त,दूध विक्रय सुबह 6 से 9 तक
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला
दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने तीसरा कफ्र्यू 18 अप्रैल को प्रात: 1 बजे से रात्रि
12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिले में कफ्र्यू दिवस घोषित किया है। जिला
दंडाधिकारी ने गुरूवार को जारी आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144
में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 18 अप्रैल को कफ्र्यू दिवस घोषित करते
हुए दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम
नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं पूर्णत: बन्दी के साथ किसी भी
व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया है। इस
दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक कफ्र्यू
प्रतिबंध से मुक्त रखा है। जिले के समस्त मेडिकल स्टोर्स भी इस प्रतिबंध से मुक्त
रहेगें। साथ् ही जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक
ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले
के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेने
का आदेश दिया है। उन्होने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छता एवं सोशल
डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेने की बात कहीं
है।
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