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शुक्रवार, 17 अप्रैल 2020

1 अप्रैल के बाद अनूपपुर आने की सूचना छिपाने पर होगी कठोर कार्यवाई

निकटतम थाने,कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को करें सूचित
अनूपपुर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल के पश्चात् अनूपपुर की सीमा में मुंबई, दिल्ली, अथवा इंदौर भोपाल जिलों से प्रवेश किया है, वे तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स को सूचना दें, आगमन की सूचना छिपाया जाना आपराधिक कृत्य माना जावेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 (जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की कारावास या जुर्माने की दण्ड का प्रावधान है) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।




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