अनूपपुर।
निर्धारित दर से अधिक में मास्क और ब्लीचिंग पाउडर खरीदी में अनियमितता पाये जाने
पर जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत गोड़ारू प्रभारी सचिव बृजेश तिवारी को
शनिवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरोधन सिंह ने तत्काल प्रभाव से
निलम्बित करते हुए कार्यालय जनपद पंचायत कोतमा मुख्यालय में उपस्थिति देने के
निर्देश दिये है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
अनुविभागीय
अधिकारी कोतमा अमन मिश्रा ने गतदिनों ग्राम पंचायत गोड़ारू का औचक निरीक्षण किया
जहां ग्राम पंचायत प्रभारी सचिव बृजेश तिवारी द्वारा आजीविका मिशन के समूह से
ग्राम पंचायत में वितरण के लिए मास्क खरीद किया जो निर्धारित दर रू 10/ प्रति
मास्क की जगह 35/- प्रति मास्क की खरीदी कुल राशि 23000 का भुगतान किया गया है। जो
नियम विरूद्ध है। निजी दुकान जय माता दी ट्रेडर्स को निर्धारित दर से अधिक का भुगतान किया जाना पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और
वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में होने से दण्डनीय है। जिसपर मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जिला पंचायत ने सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत
गोड़ारू जनपद पंचायत कोतमा को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के
भाग-2 नियम-4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
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