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रविवार, 26 अप्रैल 2020

11 स्थानो में दुकान खुलने का समय प्रात:10 से शाम 4 बजे तक,प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन

ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे दिन दुकाने खोलने की सशर्त अनुमति,साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित
अनूपपुर। भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णयों के आधार पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा- 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधित कर रविवार को नवीन आदेश जारी किए। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी दुकानें संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी तथा मास्क एवं ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। सभी अन्य साप्ताहिक बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ६ नगरीय निकाय एवं ५ ग्रमीण क्षेत्र की दुकाने प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। नगरिय क्षेत्रों में अनूपपुर, कोतमा, अमरकंटक, जैतहरी, पसान तथा बिजुरी एवं ग्रमीण क्षेत्रो में राजनगर, बनगवां,राजेन्द्रग्राम,किरगी एवं कोहका की चिन्हित दुकाने निर्धारित समय में खोली जा सकेंगी।
इन स्थानो में फल एवं सब्जी, विक्रेता ठेले पर अथवा अन्य वाहन से होम डिलेवरी द्वारा प्रात: 8 बजे से सांय 4 बजे तक विक्रय कर सकेंगे। ठेले या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। दूध विक्रेता प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक होम डिलीवरी करने के साथ प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। पशु आहार, चारा, अण्डे, मांस एवं मछली की दुकानो का समय यही रहेगा। मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेंगे।
राशन, किराना एवं स्वच्छता वस्तुओं के विकेता,भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण संबंधी सामग्री जैसे-सीमेंट, लोहा,छड़ आदि,विद्युत एवं विद्युत उपकरण के साथ-विद्युत मरम्मत, मोबाईल तथा मोबाईल मरम्मत , मेकैनिक, गाडिय़ों तथा मशीनों के मरम्मत तथा स्पेयर पार्ट्स एवं किताबे तथा स्टेशनरी की दुकाने जो स्थायी भवनों में संचालित,हाथठेला चालक तथा पल्लेदारों सभी प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक दुकानो के खुलने के साथ कार्य कर सकेंगे। सकेंगी।
पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों, ढाबे,रेस्टॉरेंट,भोजनालय आदि पूरे दिन होम डिलीवरी कर सकेंगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।  सभी दुकाने जो खोली जायेंगी उनमें ग्राहकों के बीच एक-एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करने हेतु  दुकानदार गोल निशान लगाएंगें। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिवस के लिए संबंधित दुकान बंद करायेंगे।
समस्त 6 नगरीय निकायों को छोड़कर जिले की सभी 282 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य किये जा सकेंगे। मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी जाती है। सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता दी जाय। सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी मनरेगा कार्यों के साथ लागू करने की अनुमति दी जा सकती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में,नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है, तथा औद्योगिक स्टेट में सभी प्रकार की परियोजनाएँ निर्माण प्रारंभ करने से पहले सभी मजदूरों तथा प्रबंधकों की सूची सहित संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराना होगा। नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। पृथक से अनुमति जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी मजदूरों तथा प्रबंधकों की सूची संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा सकेंगे।

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