ग्रामीण
क्षेत्रों में पूरे दिन दुकाने साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित
अनूपपुर।
कोरोना संक्रमण से बचाव के मिलने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए दो दिन के लिए
पूरे जिले में एवं गुरूवार की रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक
आदेश के बाद गुरूवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आदेश को संशोधित कर नवीन आदेश
के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी दुकानें संचालित करने की अनुमति पूरे दिन
रहेगी। वहीं 11 स्थानों में 6 नगरीय निकाय एवं 4 ग्राम
पंचायत क्षेत्र की दुकाने 10 से 4 बजे तक
खुलने की अनुमति दी है। इसमे नगरीय निकाय अनूपपुर, कोतमा,
अमरकंटक,
जैतहरी,
पसान,
बिजुरी
के साथ ग्राम राजनगर, बनगवां, राजेन्द्रग्राम, किरगी,
कोहका
में शमिल है। इस दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के
बीच एक मीटर की दूरी तथा मास्क एवं ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। सभी अन्य साप्ताहिक
बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। बाकी २६ अप्रैल को जारी आदेश यथावत रहेगा।
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